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उचित मूल्य दुकान पर पाई गई अनियमितता...दुकानदार का प्राधिकार पत्र किया गया निलंबित

केकड़ी ,21 मई।  जिला रसद अधिकारी मोहन देव ने बताया कि गुरुवार 16 मई को ग्राम जोताया के उचित मूल्य दुकानदार  महेन्द्र सिंह के विरूद्ध ग्राम पंचायत जोताया के उपभोक्ताओं की शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत की जांच प्रवर्तन स्टाफ के जांच दल से करवायी गयी। 


    उन्होने बताया कि उचित मूल्य दुकानदार  महेन्द्र सिंह एफपीएस कोड 15687 ग्राम जोताया तहसील टांटोटी की जांच की गई। जांच के दौरान दुकान का संचालन स्वय डीलर द्वारा नही किया जाना एंव गेहूँ का स्टॉक वास्तविक स्टॉक से कम मिलना आदि गंभीर अनियमितताएं किया जाना पाया गया।  दुकानदार द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के प्रावधानो का उल्लघंन किये जाने के कारण प्राधिकार पत्र शुक्रवार 17 मई को तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक निलंबित किया गया है। 

   उन्होंने बताया कि दुकान क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले उपभोक्ता में राशन सामग्री का वितरण समय पर हो तथा वितरण व्यवस्था कायम रहेगी । इसके लिए  प्रवर्तन निरीक्षक सरवाड की अनुशंसा पर वैकल्पिक व्यवस्था के लिए  ग्राम पंचायत में कार्यरत जोताया ग्राम सेवा सहकारी समिति जोताया को अग्रिम आदेशो तक निंलबित उचित मूल्य दुकान का अस्थाई अटैचमेंट किया गया है । व्यवस्थापक जोताया ग्राम सेवा सहकारी समिति जोताया को अटैचमेंट दुकान क्षेत्र के उपभोक्ताओं में तीन दिवस में राशन सामग्री का वितरण करने को निर्देशित किया गया है ।

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