केकड़ी में गैस पाइपलाइन बिछाने के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान
केकड़ी- जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग (पीएचईडी) के सहायक अभियंता मदन मोहन शर्मा ने मैसर्स इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, अजमेर के खिलाफ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज कराया है। कंपनी द्वारा केकड़ी शहर में गैस पाइपलाइन बिछाने के दौरान बार-बार पेयजल पाइपलाइनों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है।
कंपनी ने पाइपलाइन डालने के लिए विभाग से कोई पूर्वानुमति नहीं ली और न ही डिमांड नोट जमा कराया। इसके अतिरिक्त, क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों को समय पर ठीक करने में लापरवाही बरती जा रही है। विभाग ने कई बार कंपनी को चेतावनी दी, लेकिन इसके बावजूद लापरवाही जारी रही। अतिरिक्त मुख्य अभियंता और अधिशासी अभियंता के निर्देश पर, केकड़ी पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई। यह मामला अपराध धारा 3 पीडीपीपी एक्ट (सरकारी संपत्ति संरक्षण अधिनियम) के तहत दर्ज किया गया है। एफआईआर में उल्लेख किया गया है कि राजपुरा रोड और धानमंडी क्षेत्र में सरकारी पाइपलाइनों को नुकसान पहुंचाया गया, जिससे लाखों रुपये की सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ।
विभाग की कार्रवाई
सहायक अभियंता ने बताया कि कंपनी को पहले ही पाइपलाइनों को क्षतिग्रस्त न करने और समय पर मरम्मत करने के लिए सूचित किया गया था। इसके बावजूद कंपनी ने न तो मरम्मत कार्य किया और न ही कार्य के लिए अनुमति ली। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में सहायक अभियंता ने कहा कि संबंधित कंपनी पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।


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