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एडवोकेट के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करने वाले कैलाश शर्मा के खिलाफ प्रसंज्ञान लेते हुए कोर्ट ने किया तलब

केकड़ी,29 जनवरी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या दो हिरल मीणा ने एडवोकेट मनोज आहूजा के परिवाद पर सुनवाई करते हुए बांदनवाड़ा निवासी कैलाश शर्मा पुत्र प्यारे लाल शर्मा के खिलाफ प्रसंज्ञान लेते हुए न्यायालय में तलब करने के आदेश जारी किये हैं।परिवादी मनोज आहूजा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एक मुकदमे में वह परिवादी का वकील होने कि वजह से वह उनसे रंजिश रखता है इसलिये उसने दिनांक 18 अक्टूबर 22 को रजवाड़ा यू ट्यूब चैनल पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मनोज आहूजा लड़ाई झगड़े करवाता है तथा पुलिस थाना भिनाय में झूठे मुकदमे दर्ज करवाता है।


इस बात की जानकारी आहूजा को उनके मित्रों द्वारा दी गई जिस पर आहूजा ने कैलाश शर्मा को उलाहना दिया तो उसने कहा कि तूने मेरे खिलाफ वकील बनने कि हिम्मत कैसे की, मैं तुझे जाटों से कुटवा दूंगा।इस पर आहूजा ने समझाना चाहा तो वह लड़ाई झगड़ा करने लगा।जिस पर आहूजा ने कैलाश शर्मा के खिलाफ पुलिस थाना भिनाय में भारतीय दंड संहिता की धारा 499,500, 505 व आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज करवाया।जिस पर पुलिस ने बाद अनुसन्धान आरोपी के खिलाफ मानहानि करने का मामला प्रमाणित पाए जाने पर न्यायालय में रिपोर्ट पेश की जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने आरोपी के खिलाफ प्रसंज्ञान लेते हुए न्यायालय में उपस्थित होने की आदेशिका जारी की है।




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