प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या करने वाली पत्नी को उम्रकैद, प्रेमी को भी आजीवन कारावास
केकड़ी, 16 मई - पति की हत्या के एक सनसनीखेज मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-02 केकड़ी, प्रवीण कुमार वर्मा की अदालत ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
प्रकरण में अभियुक्ता किरण उर्फ सेठा (34) निवासी नाहरा बाबा का बाड़िया, उदयगढ़ खेड़ा थाना भिनाय और उसके प्रेमी शैतान गुर्जर (22) निवासी सरगांव थाना भिनाय, जिला अजमेर को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई गई। अपर लोक अभियोजक घनश्याम वैष्णव ने बताया कि मृतक के भाई हेमेन्द्र सिंह रावत ने 18 जनवरी 2023 को थाना भिनाय में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसका भाई देवेन्द्र सिंह उर्फ चांदू रात को खेत पर फसल की रखवाली करने गया था। अगली सुबह जब परिवादी खेत पहुंचा, तो उसने भाई को चारपाई पर मृत अवस्था में पाया। उसके गले पर नीले निशान और मुंह से खून निकल रहा था।
पुलिस द्वारा की गई जांच में खुलासा हुआ कि मृतक की पत्नी किरण उर्फ सेठा और आरोपी शैतान गुर्जर के बीच करीब एक साल से इंस्टाग्राम पर जान-पहचान थी, जो बाद में अवैध संबंधों में बदल गई। दोनों ने साथ मिलकर देवेन्द्र की खेत पर गला दबाकर हत्या कर दी। मामले की पैरवी करते हुए अभियोजन पक्ष ने कुल 18 गवाहों के बयान दर्ज कराए, 61 दस्तावेजी साक्ष्य और 21 आर्टिकल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। न्यायालय ने सभी साक्ष्यों और तर्कों पर विचार करते हुए दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा और अर्थदंड से दंडित किया।
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