लोक अदालत को सफल बनाने हेतु डोर काउंसलिंग मीटिंग, ग्रामीणों को समझाइश देकर विवाद निपटारे पर जोर
केकड़ी/भिनाय (5 दिसंबर)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 21 दिसंबर को देशभर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से ताल्लुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष प्रवीण कुमार वर्मा के मार्गदर्शन में शुक्रवार को ग्राम पंचायत भिनाय के सभागार में डोर काउंसलिंग मीटिंग आयोजित की गई। पैनल अधिवक्ता मनोज आहूजा ने इस बैठक में भिनाय क्षेत्र से जुड़े 7 मामलों में पक्षकारों को समझाइश दी और लोक अदालत के माध्यम से विवादों के अंतिम निस्तारण के लिए प्रेरित किया।
अधिवक्ता मनोज आहूजा ने कहा कि लोक अदालत का उद्देश्य केवल मुकदमों का फैसला करना नहीं, बल्कि भाई-भाई, पति-पत्नी, पड़ोसियों और पक्षकारों के बीच मूल विवाद समाप्त करना है। उन्होंने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत हर नागरिक को आर्थिक या अन्य किसी अक्षमता के बावजूद न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। इसी उद्देश्य से देशभर की सभी अदालतों में निःशुल्क विधिक सहायता केंद्र संचालित हो रहे हैं।उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति-जनजाति, महिलाएं, बच्चे, वरिष्ठ नागरिक, कैंसर/एचआईवी पीड़ित, अभिरक्षा में निरुद्ध व्यक्ति, मानव तस्करी या शोषण के शिकार लोग तथा दिव्यांगजन निःशुल्क विधिक सहायता पाने के पात्र हैं। लोक अदालतों में पारिवारिक, फौजदारी राजीनामा योग्य, मोटर दुर्घटना, चैक अनादरण, राजस्व सहित अनेक मामलों का स्थायी निपटारा किया जाता है और ऐसे मामलों में अपील का कोई प्रावधान नहीं होता।
बार एसोसिएशन भिनाय के अध्यक्ष शिवचरण चौधरी ने कहा कि “लोक अदालत रूपी महायज्ञ में आहुति देकर आप विवादों से मुक्ति पा सकते हैं। न्याय आपको घर के पास मिल रहा है यह पुण्य का कार्य है। समाजसेवी संजय लोढ़ा ने भी ग्रामीणों से राजीनामा आधारित समाधान अपनाने की अपील की। एडवोकेट राहुल आचार्य ने जानकारी दी कि अब राजस्व मामले भी लोक अदालत में निपटाए जा सकते हैं।कार्यक्रम का संचालन बार एसोसिएशन भिनाय के संरक्षक एडवोकेट शिवकुमार जोशी ने किया। इस अवसर पर व्यापारिक एसोसिएशन अध्यक्ष एवं प्रधान प्रतिनिधि संजय लोढ़ा, शिवचरण चौधरी, धर्मवीर बामनिया, राहुल आचार्य, प्रवीण भट्ट, ताराप्रकाश जोशी, ओमप्रकाश भट्ट, जयकुमार तेजवानी सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

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