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सात साल पुराने हत्या मामले में दोनों आरोपी बरी, एडीजे कोर्ट केकड़ी ने सुनाया महत्वपूर्ण निर्णय

केकड़ी, 04 दिसंबर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या–2 केकड़ी के न्यायाधीश प्रवीण कुमार वर्मा ने वर्ष 2018 में कादेड़ा गांव में हुए हत्या प्रकरण में आरोपित प्रहलाद रेगर और सत्यनारायण रेगर को दोषमुक्त कर दिया। न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में असफल रहा।


प्रकरण के अनुसार 07 सितंबर 2018 को ग्राम कादेड़ा में ताश-पत्ती खेलने को लेकर जगदीश पुत्र खेमा रेगर एवं उसके पुत्र नाथू रेगर का प्रहलाद पुत्र भागीरथ रेगर और सत्यनारायण पुत्र रामप्रसाद रेगर के साथ विवाद हो गया था। आरोप था कि मारपीट के दौरान सत्यनारायण ने लकड़ी से वार कर जगदीश को गंभीर घायल कर दिया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान 01 अक्टूबर 2018 को जगदीश की जेएलएन अस्पताल, अजमेर में मृत्यु हो गई।

मृतक के पुत्र बबलू द्वारा दर्ज रिपोर्ट पर पुलिस थाना केकड़ी शहर ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया तथा प्रकरण का अनुसंधान कर आरोप पत्र एडीजे कोर्ट केकड़ी में पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 17 गवाहों एवं दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत किए गए।

अभियुक्त पक्ष की ओर से अधिवक्ता मुकेश गढ़वाल ने अंतिम बहस में न्यायालय के समक्ष तर्क रखा कि अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहा है। न्यायालय ने बचाव पक्ष के तर्कों एवं प्रस्तुत न्यायिक निर्णयों से सहमति व्यक्त करते हुए दोनों आरोपियों प्रहलाद रेगर और सत्यनारायण रेगर को हत्या के आरोप से दोषमुक्त करने का आदेश सुनाया।

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