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चेक अनादरण मामले में आरोपी को एक वर्ष का कारावास और 5.15 लाख रुपये प्रतिकर का आदेश

केकड़ी, अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट संख्या एक के न्यायालय ने चेक अनादरण के आरोपी सोजी राम धाकड़ को एक वर्ष का साधारण कारावास और 5,15,000 रुपये का प्रतिकर देने का आदेश दिया है। आरोपी सोजी राम धाकड़, जो कि धाकड़ रेडीमेड, बालाजी कॉम्प्लेक्स, सब्जी मंडी, केकड़ी जिला के निवासी हैं, पर परिवादी सुमित कुमार जैन ने घरेलू खर्च हेतु 4,73,000 रुपये उधार लेने का आरोप लगाया था। 


सुमित कुमार जैन ने माननीय न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करते हुए कहा कि सोजी राम ने उधार की राशि के बदले आईसीआईसीआई बैंक शाखा केकड़ी का एक चेक दिया था। जब सुमित ने उक्त चेक को बैंक में प्रस्तुत किया, तो खाते के बंद होने के कारण चेक लौटा दिया गया। सुमित कुमार जैन के अधिवक्ता निर्मल चौधरी ने अदालत में तर्क दिया कि सोजी राम ने जानबूझकर खाता बंद किया, जो कि परिवादी के साथ बेईमानी और धोखाधड़ी है, और यह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है।

इन तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने सोजी राम धाकड़ को एक वर्ष का साधारण कारावास और 5,15,000 रुपये सुमित कुमार जैन को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश पारित किया है।

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