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संपत्ति हड़पने के मामले में न्यायालय का सख्त रुख, आरोपी की जमानत खारिज

केकड़ी: मेहरुकला निवासी मेहरबान अली ने न्यायालय में परिवाद दाखिल कर आरोप लगाया कि नसरुद्दीन खां ने एक आवासीय मकान और खुला भाग 30 सितंबर 2022 को 2 लाख 48 हजार रुपए में खरीदा था। सभी राशि का भुगतान भी कर दिया गया था। इसके बाद कुछ दिनों के लिए मकान में घरेलू सामान रखने की अनुमति दी गई। लेकिन बाद में पता चला कि नसरुद्दीन ने संपत्ति को अपने ही परिवार के दो सदस्यों सलीम और मोहम्मद असलम के नाम 14 अगस्त 2023 को दो दान पत्रों के माध्यम से पंजीकृत करवा दिया।


मेहरबान अली ने बताया कि यह कदम उसकी संपत्ति हड़पने के इरादे से एक षड्यंत्र के तहत उठाया गया। दान पत्रों में यह भी लिखा गया कि इस संपत्ति को पहले किसी और को नहीं बेचा गया था, जबकि यह पहले ही बेच दी गई थी। इस मामले में सावर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर नसरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में परिवादी मेहरबान अली के वकील आसिफ हुसैन ने विभिन्न तर्क प्रस्तुत किए। मामले की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने नसरुद्दीन की जमानत याचिका खारिज करते हुए उसे जेल भेजने का आदेश दिया।


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