रास्ता रोककर मारपीट के मामले में केकड़ी न्यायालय ने आरोपी पर प्रसंज्ञान लिया
केकड़ी। ग्राम नयागांव मालियों के निवासी गोरू उर्फ पप्पू माली द्वारा दायर परिवाद पर केकड़ी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मारपीट के आरोपी सत्यनारायण माली के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया है। गोरू माली ने अपने अधिवक्ता आसिफ हुसैन के माध्यम से न्यायालय में परिवाद दायर कर बताया कि 2 नवंबर 2015 को वह और उसका दोस्त गोपाल मोटरसाइकिल से ज्वार भरवाने जा रहे थे। रास्ते में आरोपी सत्यनारायण माली ने उनका रास्ता रोका, गाली-गलौज की, मोबाइल छीन लिया और मारपीट शुरू कर दी।
परिवादी ने यह भी आरोप लगाया कि सत्यनारायण के घर के अंदर से कुछ अन्य लोग बाहर आए और उसे जबरन घर के अंदर घसीटकर नीम के पेड़ से बांध दिया। परिवारजनों के हस्तक्षेप और पुलिस को सूचना देने पर आरोपी ने रस्सी खोल दी।परिवादी ने बताया कि घटना के बाद पुलिस थाना सावर में सूचना दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद न्यायालय में परिवाद दायर किया गया। पुलिस ने मामले की जांच के बाद इसे झूठा बताकर एफआर लगा दी।
परिवादी के वकील आसिफ हुसैन ने एफआर का विरोध करते हुए गवाह पेश किए। सुनवाई के बाद न्यायालय ने उनके तर्कों से सहमत होकर आरोपी सत्यनारायण माली के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया और तलब किया है।

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