नियम विरुद्ध भूमि पट्टा मामले में सरवाड़ नगर पालिका की अध्यक्षा निलंबित
सरवाड़, 2 दिसंबर 2024 – राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने सरवाड़ नगर पालिका की अध्यक्षा छगन कवर राठौड़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई सरवाड़ नगर पालिका द्वारा बेशकीमती भूमि के फ्री होल्ड पट्टे नियम विरुद्ध तरीके से जारी करने के मामले में की गई है।
शिकायत मिलने पर उपखंड अधिकारी द्वारा जांच कराई गई जिसमें पाया गया कि श्रीमती राठौड़ ने नगर पालिका अधिनियम, 2009 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए नगर पालिका की भूमि का फ्री होल्ड पट्टा जारी किया। जांच रिपोर्ट में दोषी पाए जाने पर उन्हें राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 39 (1) के तहत स्पष्टीकरण का मौका दिया गया। हालांकि, उनके जवाब को संतोषजनक नहीं माना गया।
न्यायिक जांच का निर्णय
प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर राज्य सरकार ने मामले की न्यायिक जांच के लिए प्रकरण विधि अनुभाग को भेज दिया है। सरकार का मानना है कि यदि श्रीमती राठौड़ अपने पद पर बनी रहती हैं, तो न्यायिक जांच प्रभावित हो सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए, उन्हें राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 39 (6) के तहत निलंबित कर दिया गया है।


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