कब्रिस्तान बोर्ड तोड़फोड़ मामले में न्यायालय का आदेश: पांच आरोपियों पर केस दर्ज
केकड़ी। मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान बोर्ड को सरिये से उखाड़ने और उसमें छेद करने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट केकड़ी ने पांच आरोपियों के खिलाफ प्रसंज्ञान लेने के आदेश दिए हैं। यह मामला ग्राम बघेरा के आम मुस्लिम समाज के सेक्रेटरी अनवर अली द्वारा न्यायालय में एडवोकेट आसिफ हुसैन के माध्यम से दायर परिवाद से जुड़ा है। परिवाद में बताया गया कि कनोज रोड स्थित औलिया बाबा दरगाह के पास कब्रिस्तान के लिए आवंटित भूमि पर सलीम, तौसीफ, इस्लाम, शाहरुख, सद्दाम, और रज्जाक ने बार-बार तोड़फोड़ की।
8 नवंबर 2016 को आम मुस्लिम समाज ने तहसीलदार के निर्देश पर कब्रिस्तान पर पुनः बोर्ड लगाया। लेकिन उसी दिन आरोपियों ने लकड़ियों और सरियों से लैस होकर बोर्ड उखाड़ दिया और उसमें छेद कर दिया। इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में पुलिस अधीक्षक अजमेर को भी शिकायत भेजी गई लेकिन परिणाम न मिलने पर न्यायालय में परिवाद दायर किया गया। पुलिस ने इस मामले में एफ.आर. (फाइनल रिपोर्ट) लगाई जिसके खिलाफ परिवादी पक्ष ने विरोध याचिका प्रस्तुत की। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने वकील आसिफ हुसैन के तर्कों को स्वीकारते हुए पांच आरोपियों को तलब करने के आदेश दिए हैं।

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