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47 साल पुराने चबूतरे को कोर्ट ने माना वैध, अतिक्रमण का आरोप खारिज

केकड़ी-  ग्राम फारकिया में आम रास्ते पर कथित अतिक्रमण के मामले में सिविल न्यायाधीश ने वाद पत्र खारिज कर दिया है। यह वाद गांव के द्वारका जाट, महावीर कुम्हार, गोपाल जाट, भगवान सिंह व छोटू सिंह ने मिलकर पेश किया था। वादकर्ताओं ने अदालत में कहा कि गांव में रामरतन व रामकुंवर के मकानों के सामने 16.2 फीट चौड़ा आम रास्ता है जिसे ग्रामीण लंबे समय से आना-जाना, वाहन लाना आदि के लिए उपयोग करते आ रहे हैं। आरोप लगाया गया कि रामरतन जाट रास्ते की चौड़ाई में अतिक्रमण कर रहा है और चबूतरा बनाने की तैयारी में है।


 प्रतिवादी रामरतन की ओर से एडवोकेट आसिफ हुसैन ने पक्ष रखते हुए बताया कि वह चबूतरा 47-52 साल पुराना है जिसे पूर्व में कुछ लोगों ने तोड़ा था, जिस पर मुकदमा भी हुआ और दोष सिद्ध हुए। साथ ही इससे संबंधित पुराने वाद व दस्तावेज अदालत में पेश किए गए। न्यायाधीश ने सभी तर्कों पर विचार कर एडवोकेट हुसैन के पक्ष को सही माना और वाद पत्र को खारिज करने के आदेश दिए।


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