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न्यायिक मजिस्ट्रेट केकड़ी ने बलात्कारी के विरुद्ध सावर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश पारित किये

केकड़ी- न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट केकड़ी ने एक बलात्कार के आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश सावर पुलिस को दिए हैं।प्रकरण में पीड़िता की ओर से अधिवक्ता लक्ष्मी चंद मीणा और पवन राठी ने आरोप लगाया कि आलोला निवासी भंवरलाल कुमावत ने जमीन देखने के बहाने घर में घुसकर दुष्कर्म किया। साथ ही कालू डीडवानिया ने जान से मारने की धमकी दी।


घटना से डरी पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर न्यायालय में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 64, 333, 351(3) और 79 के तहत परिवाद पेश किया। अधिवक्ताओं ने न्यायालय में तर्क दिया कि यह घटना न सिर्फ गंभीर है, बल्कि मानवता को झकझोर देने वाली भी है। सभी तथ्यों को सुनने के बाद न्यायालय ने पुलिस थाना सावर को मुकदमा दर्ज कर आवश्यक जांच करने के आदेश दिए हैं।


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