मानहानि मामले में भाजपा नेता की जमीन नीलामी के आदेश: 9 जुलाई को होगी नीलामी, कोर्ट के आदेश की अनदेखी पड़ी महंगी
भिनाय - वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर भाजपा नेता दाऊराम शर्मा की कुर्कशुदा जमीन की नीलामी 9 जुलाई को ग्राम पंचायत बांदनवाड़ा कार्यालय में की जाएगी। यह नीलामी मानहानि के प्रकरण 04/2021 मनोज आहूजा बनाम तेजू व अन्य में जारी डिक्री की वसूली के तहत होगी। तहसीलदार भिनाय द्वारा जारी सूचना के अनुसार यह नीलामी ₹2,55,382 की वसूली हेतु की जाएगी।तहसील कार्यालय में आयोजित नीलामी प्रक्रिया के दौरान सफल बोलीदाता को बोली राशि का एक चौथाई हिस्सा तत्काल जमा कराना अनिवार्य होगा।
प्रकरण के डिक्रीधारी एडवोकेट डॉ. मनोज आहूजा ने बताया कि वर्ष 2014 में उन्होंने बगराई निवासी लाली खारोल से एक भूमि क्रय की थी। इसके पश्चात भाजपा नेता दाऊराम शर्मा ने अन्य नौ लोगों के साथ मिलकर भिनाय तहसीलदार और थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि आहूजा ने धोखाधड़ी कर भूमि हड़प ली है। इस झूठे आरोप के चलते आहूजा ने अपनी मानहानि मानते हुए दीवानी न्यायालय में ₹2 लाख की क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए दावा दायर किया।
न्यायालय ने 31 अगस्त 2019 को आहूजा के पक्ष में निर्णय देते हुए प्रतिवादीगण को दो माह की अवधि में क्षतिपूर्ति राशि अदा करने के आदेश दिए थे। आदेश की पालना नहीं होने पर आहूजा ने वसूली की कार्यवाही शुरू की, जिस पर न्यायालय द्वारा कुर्की वारंट जारी किए गए। इस कार्रवाई के दौरान छह प्रतिवादियों ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए डॉ. आहूजा से माफी मांगी, जिस पर उन्होंने उदारता दिखाते हुए कार्यवाही वापस ले ली। लेकिन भाजपा नेता दाऊराम शर्मा द्वारा न तो राशि जमा करवाई गई और न ही न्यायालय में उपस्थित होकर कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई। इसके चलते न्यायालय ने तहसीलदार भिनाय को शर्मा की भूमि की नीलामी की कार्यवाही करने के आदेश दिए। अब यह नीलामी 9 जुलाई को निर्धारित की गई है।
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