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हत्या के मामले में दोषी महेन्द्र जांगीड़ को आजीवन कारावास की सजा

केकड़ी, 31 जुलाई - अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रमांक 02 केकड़ी, प्रवीण कुमार वर्मा ने हत्या के गंभीर मामले में आरोपी महेन्द्र जांगीड़ निवासी घारेड़ा (थाना टोडारायसिंह, जिला टोंक) को आजीवन कारावास और आर्थिक दंड से दंडित किया है। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि ऐसे अपराधियों को यदि कोई रियायत दी जाती है तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा और अपराध को बढ़ावा मिलेगा।


अपर लोक अभियोजक घनश्याम वैष्णव ने बताया कि यह मामला वर्ष 2022 का है। 29 जून 2022 को नरेन्द्र धाकड़ निवासी कुम्हारिया (थाना सरवाड़) ने केकड़ी शहर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसका साला सत्यनारायण धाकड़ लापता है। खोजबीन के दौरान जानकारी मिली कि नायकी गांव के खेतों में एक लाश पड़ी है, जिसकी अज्ञात लोगों द्वारा हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर पुलिस ने प्रकरण संख्या 309/2022 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। जांच के दौरान सामने आया कि सत्यनारायण की हत्या उसकी पत्नी रसीला धाकड़ और महेन्द्र जांगीड़ ने आपसी षड़यंत्र के तहत की थी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 109 और 120बी के तहत चालान पेश किया।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक घनश्याम वैष्णव ने 25 गवाहों के बयान, 85 दस्तावेजी साक्ष्य और 13 भौतिक वस्तुएं न्यायालय में प्रस्तुत कीं। उन्होंने दलील दी कि यह अपराध न केवल एक व्यक्ति की हत्या है, बल्कि सामाजिक व्यवस्था पर गंभीर चोट है, अतः आरोपी को कठोरतम सजा दी जानी चाहिए। सभी साक्ष्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने आरोपी महेन्द्र जांगीड़ को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले में सह-अभियुक्त रसीला धाकड़ का प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया में विचाराधीन है।

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