निर्दोष युवक को न्यायालय से मिली राहत, अधिवक्ता लक्ष्मी चन्द मीणा के तर्कों पर न्यायालय ने जताई सहमति
केकड़ी, 7 नवम्बर -पुलिस थाना सावर में दर्ज भैंस चोरी के प्रकरण में नामजद अभियुक्त शंकर लाल पुत्र लक्ष्मण मीणा, निवासी ग्राम आमली बारेठ, जिला भीलवाड़ा को न्यायालय ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। यह आदेश माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट शुभम गुप्ता ने अधिवक्ता लक्ष्मी चन्द मीणा (केकड़ी बार एसोसिएशन) के तर्कों से सहमत होते हुए पारित किया।
मामला एफआईआर संख्या 203/2025 से संबंधित है, जिसे परिवादिनी सन्तरा देवी पत्नी पवन कुमार मीणा निवासी आलोली द्वारा दिनांक 1 नवम्बर 2025 को दर्ज कराया गया था। रिपोर्ट में 26 अक्टूबर को चार भैंसें चोरी होने और एक सफेद बिना नंबर की पिकअप गाड़ी से ले जाने की बात कही गई थी। वाहन पर “सावर डेयरी”, “जय सांवरिया सेठ” एवं “जय माँ जोगणिया” लिखा हुआ बताया गया था। परिवादिनी ने वाहन चालक के रूप में शंकर लाल का नाम बताया, जिस पर पुलिस ने धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत प्रकरण दर्ज किया।
अधिवक्ता लक्ष्मी चन्द मीणा ने न्यायालय में पक्ष रखते हुए कहा कि अभियुक्त का अपराध से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। उसे केवल चालक के रूप में नियुक्त किया गया था तथा वाहन में भैंसें पहले से लदी हुई थीं। अभियुक्त को सह-आरोपियों के कथनों के आधार पर झूठा फँसाया गया है। उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वह स्थायी निवासी है।
न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अधिवक्ता के तर्कों को उचित मानते हुए कहा कि अभियुक्त के फरार होने की संभावना नहीं है और वह निर्दोष प्रतीत होता है। अतः न्यायालय ने शंकर लाल को ₹1,00,000 के निजी मुचलके एवं एक जमानतदार के समान राशि के मुचलके पर रिहा करने का आदेश पारित किया।


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