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बाल विवाह के दुष्प्रभाव की दी जानकारी


माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं महेन्द्र कुमार ढाबी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर के निर्देशानुसार आज सरवाड़ के रावण चौक स्थित भील बस्ती में पीपल पूर्णिमा के शुभ अवसर पर विधिक जागरूकता शिविर/कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
 तालुका विधिक सेवा समिति सरवाड़ द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम एवं निर्देशों की पालना में पैरालीगल वॉलेंटियर्स मोना शर्मा  सरवाड़ द्वारा वार्ड में मौजूद नारी शक्ति को पीपल पूर्णिमा के अबूझ सावे पर आयोजित किये जाने वाले बाल विवाहों के दुष्प्रभावों एवं बालविवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में विस्तृत रूप से समझाया । साथ ही बालविवाह किये जाने से बच्चों पर होने वाले दुष्परिणाम जैसे (शिक्षा बाधित होना, मानसिक एंव मातृ स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना, घरेलू हिंसा या शोषण का शिकार होना) इत्यादि के संबंध में अवगत कराया। बालश्रम निषेध, बेहतर स्वास्थ्य, अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन साथ ही राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभाग की योजनाओं व कानूनी सुरक्षा तथा आमजन के विधिक अधिकारों के बारे में भी जानकारी प्रदान की गयी।
 लोक अदालत हमें निष्पक्ष व सरल न्याय प्रदान करती है तथा लोक अदालत में कोई न्यायालय शुल्क नहीं लगता है तथा लोक अदालतों के फैसलों के विरूद्ध अपील नहीं की जा सकती है।

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