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केकड़ी में दहेज प्रताड़ना का मामला: पत्नी ने दर्ज कराई शिकायत

केकड़ी: महिला ने अपने अधिवक्ता एल सी मीणा के माध्यम से केकड़ी के एसीजेएम 1 न्यायालय में अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का परिवाद प्रस्तुत किया है।


परिवाद के अनुसार, महिला का विवाह  26 मार्च 2007 को नाबालिग अवस्था में हुआ था। शादी के बाद ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पति दिलदार, सास लाली, ससुर मुमताज, और देवर शारुख ने 2 लाख रुपये और गहने की मांग की। महिला का कहना है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है और उसे प्रताड़ित करने के लिए अपने रिश्तेदारों की मदद ले रहा है।  शऔर उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई है।

न्यायालय ने परिवाद सुनने के बाद केकड़ी पुलिस थाने को भारतीय दंड संहिता की धारा 115(2), 85-316(2) और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4/6 के तहत मामला दर्ज कर जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। इस मामले में न्यायालय का आदेश आने के बाद से ही केकड़ी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर काफी चर्चा हो रही है और वे पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं।

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