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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना पात्र परिवार 31 अक्टूबर तक करा सकेंगे ई-केवाईसी

केकड़ी, 10 सितंबर ।  खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के निर्देशानुसार एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना  के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों की ई-केवाईसी की कार्यवाही  27 अगस्त तक पूर्ण किये जाने को निर्देशित किया गया था । इस क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थिया की ई-केवाईसी के लिए अवधि को 31 अक्टूबर तक बढ़ाया गया है। 


   जिला रसद अधिकारी मोहनलाल देव ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत नए चयनित लाभार्थियों की गेहूँ वितरण से पूर्व उक्त अवधि में सभी उचित मूल्य दुकानदारों के माध्यम से ई-केवाईसी करवाया जाना सुनिश्चित करे। जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों द्वारा 30 सितंबर तक नहीं करवायी जाती है तो उक्त लाभार्थियों का माह अक्टूबर का गेहूं रोक दिया जाएगा । साथ ही  31 अक्टूबर तक ईकेवासी नहीं कि जाती है तो ई-केवाईसी से वंचित लाभार्थियों के नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से हटा दिए जाएंगे। इसके लिए जिले में सभी खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत पात्र परिवार उचित मूल्य दुकानदारों के माध्यम से शत प्रतिशत ई-केवाईसी करवाना सुनिश्चित करें।

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