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केकड़ी में करोड़ों की ठगी करने वाला सीताराम उर्फ शैतान तेली गिरफ्तार

केकड़ी शहर पुलिस थाने ने एक लंबे समय से फरार चल रहे धोखाधड़ी के आरोपी सीताराम साहु उर्फ शैतान तेली को गिरफ्तार कर लिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामचंद्र सिंह और वृताधिकारी हर्षित शर्मा के सुपरविजन व शहर थाना अधिकारी कुसुमलता के नेतृत्व में इस गिरफ्तारी को संभव बनाया गया। जिले में वांछित आरोपियों की धरपकड़ हेतु एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत यह बड़ी सफलता हासिल हुई।


प्रकरण 3 जनवरी 2023 को दर्ज हुआ था जिसमें रेखा धनजानी नामक महिला ने अदालत के माध्यम से एफआईआर दर्ज कराई थी। रेखा के अनुसार, सीताराम साहु ने उन्हें एक मकान बेचने का वादा किया था और 20 लाख रुपये भी ले लिए थे। हालांकि, जांच में पता चला कि सीताराम ने पहले ही वह संपत्ति 4 मार्च 2016 को मुकेश कुमार को बेच दी थी। इसी आधार पर सीताराम पर 420 और 406 आईपीसी की धाराओं में मामला दर्ज किया गया।


वारदात का तरीका और आरोपी की तलाश

सीताराम साहु पर कई अन्य लोगों को धोखे से पैसे हड़पने के भी आरोप हैं। वह ब्याज का लालच देकर बड़ी रकम उधार लेता था और फिर देनदारों को टालमटोल करके अपनी पहले से बेची हुई संपत्ति का इकरारनामा और मुख्तारनामा जारी करता। पिछले दो वर्षों से फरार सीताराम जयपुर, दिल्ली, हरियाणा, भीलवाड़ा, मांडल, और उदयपुर में छिपता रहा। केकड़ी पुलिस टीम ने भीलवाड़ा से केकड़ी आते वक्त उसका पीछा करके उसे गिरफ्तार किया।

अन्य आपराधिक प्रकरण

सीताराम साहु के खिलाफ कई अन्य केस भी लंबित हैं, जिनमें एफआईआर संख्या 04/2023, एफआईआर संख्या 172/2023, और कई स्थाई वारंट शामिल हैं। उन पर धोखाधड़ी, संपत्ति कब्जे, चोरी, और धोखे से संपत्ति बेचे जाने के मामले हैं।

अन्य दर्ज मामले

1. एफआईआर संख्या 04/2023 (धारा 420, 406): विष्णु कुमार तेली की शिकायत पर दर्ज इस मामले में सीताराम ने 15 लाख रुपये लेकर एक प्लॉट बेचने का झूठा आश्वासन दिया। बाद में खुलासा हुआ कि यह प्लॉट पहले से किसी और के नाम पर था।

2. एफआईआर संख्या 172/2023 (धारा 420, 406): इस मामले में रविंद्र नामक व्यक्ति का आरोप है कि सीताराम ने उसका वाहन किराए पर लिया, लेकिन न किराया दिया और न ही वाहन लौटाया।

3. धारा 138 एनआई एक्ट के तहत दो मामले: अदालत ने सीताराम के खिलाफ चेक बाउंस के दो मामलों में (गणेशसिंह और लाददेवी के प्रकरण) स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

4. एफआईआर संख्या 281/2023 (धारा 379): इस मामले में आरोपी पर चोरी का आरोप दर्ज है।

5. एफआईआर संख्या 268/2022 (धारा 452, 323, 354, 143, 379): इस केस में आरोपी पर मारपीट, धमकी और चोरी के आरोप हैं। पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट भी दायर की है।

6. एफआईआर संख्या 345/2022 (धारा 420, 467, 468): आरोपी पर इस मामले में जाली दस्तावेजों का उपयोग करके ठगी करने का आरोप है। इस मामले में भी चार्जशीट दायर हो चुकी है।

पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका

इस गिरफ्तारी में कुसुमलता थानाधिकारी केकड़ी शहर, राकेश कुमार, रामफुल, कालूराम, शुभकरण, पंकज कुमार, राजेंद्र आचार्य और राकेश कुमार की सराहनीय भूमिका रही।


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