राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा: ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, गिव अप अभियान के तहत स्वेच्छा से हटाएं नाम
केकड़ी, 5 दिसंबर ।खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मुख्यालय जयपुर के निर्देशानुसार जिला रसद कार्यालयों द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत पंजीकृत पात्र परिवारों को शत प्रतिशत केवाईसी, आधार सिडीग एंव एलपीजी आईडी मैपिंग करवानी होगी । साथ ही आयकरदाता जिसके परिवार में चौपहिया वाहन हो, सरकारी एंव अर्द्धसरकारी कर्मचारी आदि को अपना नाम हटवाना होगा । जिला रसद अधिकारी मोहनलाल देव ने बताया कि सभी पात्र एनएफएसए लाभार्थियों को 450 रूपये सबसिडी पर गैस सिलेण्डर दिया जाएगा। इसक लिये सभी एलपीजी कनेक्शन धारियों को 10 दिसंबर तक एलपीजी आईडी मैपिंग करवाने की अवधि नियत की गई है । 10 दिसंबर तक सभी एनएफएसए परिवार एलपीजी आईडी मैपिंग करवाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने बताया कि सभी एनएफएसए पात्र लाभार्थियों को 31 दिसंबर 2024 तक ई केवाईसी करवाया जाना है। उसके पश्चात अवधि विस्तार नही किया जाएगा । ई केवाईसी नहीं करवाने वाले परिवार के सदस्यों का नाम 31 दिसम्बर 2024 के बाद सरकार द्वारा काट दिया जाएगा। एनएफएसए में वापस नाम जुडवाने के लिए पूर्व की भांति प्रक्रिया अपनानी पडेगी। इसके लिए सभी एनएफएसए परिवार उचित मूल्य दुकान पर जाकर पोस मशीन पर 31 दिसंबर तक शत प्रतिशत ई केवाईसी करवाना सुनिश्चित करें।उन्होंने बताया कि गिव अप अभियान के अन्तर्गत निष्कासन की 6 श्रेणियां दी गई है। इसमें आयकरदात्ता जिसके परिवार में चौपहिया वाहन हो, सरकारी एंव अर्द्धसरकारी कर्मचारी
आदि ऐसे परिवार को स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा से नाम हटावाने के लिए 31 जनवरी तक आवेदन पत्र जिला रसद कार्यालय उपखण्ड कार्यालय एंव पंचायत समिति कार्यालय पर प्रस्तुत कर सकता है। अपात्रता कि श्रेणी में आने वाले उपरोक्त परिवार जो आयकरदाता हैं । जिसके परिवार में चौपहिया वाहन , सरकारी एंव अर्द्धसरकारी कर्मचारी आदि है अपना नाम हटवाना सुनिश्चित करे अन्यथा 31 जनवरी 2025 के पश्चात उन परिवारों से गेहूँ की वसूली भी की जाएगी एंव विधिक कार्यवाही भी की जाएगी।

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