3 लाख के चेक अनादरण में आरोपी को 1 साल की सजा, 4 लाख का प्रतिकर अदा करने के आदेश
केकड़ी, 26 अगस्त -अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केकड़ी प्रथम ने चेक अनादरण के एक प्रकरण में आरोपी परमेश्वर शर्मा निवासी केकड़ी को 1 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 4 लाख रुपये प्रतिकर अदा करने के आदेश भी दिए।
ग्राम मेवदा कला निवासी मोहनलाल रेगर ने एडवोकेट आसिफ हुसैन के जरिए न्यायालय में परिवाद पेश किया था। परिवाद में बताया गया कि आरोपी ने उससे 3 लाख रुपये उधार लिए थे। अदायगी के लिए आरोपी ने बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा केकड़ी का दिनांक 18 दिसंबर 2015 का चेक दिया, लेकिन खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने से चेक अनादृत हो गया। इस पर परिवादी ने विधिक नोटिस भेजा, लेकिन आरोपी ने भुगतान नहीं किया। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के साक्ष्य एवं तर्कों को सुनने के बाद न्यायालय ने एडवोकेट आसिफ हुसैन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को दोषी मानते हुए सजा और प्रतिकर की सख्त सजा सुनाई।
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