जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट का सख्त रुख, भिनाय पुलिस को एफआईआर के आदेश
केकड़ी, 28 अगस्त : अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केकड़ी द्वितीय ने ग्राम करांटी में हुए जानलेवा हमले के मामले में दो आरोपियों के खिलाफ भिनाय पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।ग्राम करांटी निवासी हनुमान सिंह पुत्र सावंत सिंह ने अधिवक्ता जी.एस. सोढ़ी और आसिफ हुसैन के माध्यम से न्यायालय में परिवाद पेश किया। परिवाद में बताया गया कि 10 सितंबर 2024 को वह अपनी पुश्तैनी भूमि पर फसल काश्त कर रहा था। इसी दौरान दोपहर करीब साढ़े तीन बजे गांव के ही दशरथ सिंह पुत्र हरिसिंह और भंवर सिंह पुत्र नारायण सिंह लाठियों से लैस होकर आए और उसे भूमि से बेदखल करने की नीयत से जानलेवा हमला कर दिया। आरोपियों ने उस पर लगातार वार किए जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और वह अधमरा हो गया।

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