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जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट का सख्त रुख, भिनाय पुलिस को एफआईआर के आदेश

केकड़ी, 28 अगस्त : अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केकड़ी द्वितीय ने ग्राम करांटी में हुए जानलेवा हमले के मामले में दो आरोपियों के खिलाफ भिनाय पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।ग्राम करांटी निवासी हनुमान सिंह पुत्र सावंत सिंह ने अधिवक्ता जी.एस. सोढ़ी और आसिफ हुसैन के माध्यम से न्यायालय में परिवाद पेश किया। परिवाद में बताया गया कि 10 सितंबर 2024 को वह अपनी पुश्तैनी भूमि पर फसल काश्त कर रहा था। इसी दौरान दोपहर करीब साढ़े तीन बजे गांव के ही दशरथ सिंह पुत्र हरिसिंह और भंवर सिंह पुत्र नारायण सिंह लाठियों से लैस होकर आए और उसे भूमि से बेदखल करने की नीयत से जानलेवा हमला कर दिया। आरोपियों ने उस पर लगातार वार किए जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और वह अधमरा हो गया।


परिवाद के अनुसार, बीच बचाव करने आए उसके भाई शंकर सिंह और पुत्र गोविंद सिंह पर भी आरोपियों ने हमला कर दिया। घायल अवस्था में परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। हनुमान सिंह ने बताया कि घटना की रिपोर्ट उसी दिन भिनाय थाने में दी गई और मेडिकल भी करवाया गया, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया क्योंकि आरोपी स्थानीय विधायक के रिश्तेदार बताए जाते हैं। इसके बाद 7 जनवरी 2025 को पुलिस अधीक्षक अजमेर को भी शिकायत दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अधिवक्ता जी.एस. सोढ़ी और आसिफ हुसैन के तर्कों से सहमति जताई और दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना भिनाय को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए।

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