फायरिंग प्रकरण में आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह को मिली जमानत
केकड़ी, 18 नवंबर : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम, केकड़ी ने फायरिंग कर जानलेवा हमला करने के मामले में कुख्यात डकैत धनसिंह के साथी धीरेंद्र प्रताप सिंह की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। ग्राम देवलिया कला निवासी बुधराज पुत्र कैलाश चंद्र तेली ने पुलिस थाना भिनाय में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 7 अक्टूबर 2025 की शाम वह अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से बिजयनगर रोड स्थित अपने नवनिर्मित कॉम्पलेक्स पर पहुंचा। वह बाहर अपने मित्र सोनू यादव से बात कर रहा था, तभी तेज रफ्तार से आई काले रंग की थार उसकी दुकान के सामने रुकी। थार को भूपेंद्र सिंह जोधा चला रहा था और गाड़ी में धनसिंह पुत्र गजराज सिंह, धीरेंद्र सिंह और अर्जुन सिंह सवार थे।
रिपोर्ट के अनुसार उतरते ही धनसिंह ने उस पर बंदूक से फायरिंग कर दी। गोली उसकी मोटरसाइकिल में लगी। आरोपियों ने कॉम्पलेक्स के अंदर तक आकर फायरिंग की, जिससे गोली लोहे की ग्रिल पर लगी। वहीं भूपेंद्र सिंह ने पिस्टल लहराते हुए जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद सभी आरोपी थार में बैठकर देवलिया की तरफ फरार हो गए। घटना के बाद गांव के मुख्य मार्ग पर भी फायरिंग करने की पुष्टि हुई। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया था। मामले में जमानत आवेदन आरोपी पक्ष के अधिवक्ता आसिफ हुसैन ने एडीजे कोर्ट क्रमांक-1, केकड़ी में प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए धीरेंद्र प्रताप सिंह को जमानत देने के आदेश जारी किए।

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