छह दहेज आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश
केकड़ी में संजू पत्नी दीपू पुत्री हीरालाल धोबी निवासी चापानेरी हाल निवासी देवलिया कलां द्वारा दहेज प्रताड़ना, मारपीट और पति द्वारा दूसरी शादी करने के आरोप में छह लोगों के खिलाफ न्यायालय में परिवाद पेश किया गया। मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या दो हिरल मीणा ने भिनाय पुलिस थाने को मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए हैं।
संजू ने बताया कि उसका विवाह 29 अप्रैल 2017 को दीपू पुत्र महावीर धोबी निवासी देवलिया कलां से हुआ था। शादी के बाद पति दीपू, ससुर महावीर पुत्र बद्री, सास प्रेम देवी पत्नी महावीर, देवर राहुल पुत्र महावीर ने पांच लाख रुपये की दहेज की मांग की और न देने पर उसे ताने मारते हुए मारपीट करने लगे। फरवरी 2024 में दीपू ने शराब के नशे में संजू से मारपीट की, जिसमें ससुराल पक्ष के अन्य लोगों ने भी उसका साथ दिया। इसके बाद दीपू ने कोठिया निवासी छोटू धोबी की पुत्री कोमल से दूसरी शादी कर ली और संजू को घर से निकाल दिया। जब संजू ने अपने स्त्रीधन की मांग की, तो उसे देने से मना कर दिया गया। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने पर उसने अधिवक्ता मनोज आहूजा, भेरू सिंह राठौड़ और रवि कुमार शर्मा के माध्यम से न्यायालय में परिवाद पेश किया, जिस पर कोर्ट ने सभी छह आरोपियों- दीपू, महावीर, प्रेम देवी, राहुल, कोमल और छोटू धोबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए।

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