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केकड़ी में आधार-पेन कार्ड का दुरुपयोग कर 350 करोड़ रुपए से अधिक का फर्जी लेनदेन, न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज

केकड़ी-आधार और पैन कार्ड जैसे संवेदनशील दस्तावेजों का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपए के फर्जी लेनदेन के सनसनीखेज मामले में न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है। मामला केकड़ी कृषि उपज मंडी में संचालित आर.के. ट्रेडिंग कंपनी से जुड़ा है, जहां एक गरीब परिवार के व्यक्ति के दस्तावेजों का उपयोग कर उसके नाम पर फर्जी फर्म बनाकर 350 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार दर्शाया गया।


अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या-1, केकड़ी ने आरोपी आर.के. ट्रेडिंग कंपनी के प्रोपराइटर सुशील कुमार चौधरी पुत्र ताराचंद चौधरी तथा उसके पुत्र यश चौधरी और वैभव चौधरी, निवासी छगनपुरा इंदिरा कॉलोनी, केकड़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। परिवादी पुखराज माली पुत्र शंकर माली निवासी गूजरवाड़ा, केकड़ी ने अपने अधिवक्ता सीताराम कुमावत व नितिन जोशी के माध्यम से अदालत को बताया कि वह वर्ष 2013 से आर.के. ट्रेडिंग कंपनी में मुनीम के रूप में कार्यरत था। नौकरी जॉइन करने के तीन महीने बाद आरोपी सुशील कुमार ने व्यवसायिक प्रयोजन बताते हुए उससे आधार कार्ड, पैन कार्ड और कुछ कागजों पर हस्ताक्षर लिए। साथ ही बाद में मुंबई ले जाकर कुछ अंग्रेज़ी दस्तावेजों पर भी हस्ताक्षर करवाए और फोटो खिंचवाकर केकड़ी भेज दिया।

परिवादी ने बताया कि जनवरी 2024 में उसे एक नोटिस प्राप्त हुआ, जिसे उसने सुशील कुमार को दिखाया। आरोपी ने इसे सामान्य बताते हुए ध्यान नहीं देने को कहा। लेकिन समय-समय पर और भी नोटिस आने लगे। जब उसने जवाब माँगा तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया। 11 जून 2025 को एक और नोटिस प्राप्त होने पर परिवादी को जानकारी मिली कि उसके आधार और पैन कार्ड का दुरुपयोग कर एक फर्जी फर्म बनाई गई है, जिसके माध्यम से 350 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार दिखाया गया है। आयकर विभाग की ओर से उसे नोटिस भेजे जा रहे हैं।

परिवादी के अधिवक्ताओं ने न्यायालय में तर्क रखा कि आरोपीगण ने षड्यंत्रपूर्वक फर्जी दस्तावेजों और हस्ताक्षरों के आधार पर फर्जी फर्म खड़ी कर परिवादी को गंभीर आर्थिक, मानसिक और सामाजिक क्षति पहुंचाई है। न्यायालय ने प्रस्तुत तर्कों से सहमति जताते हुए आरोपीगण सुशील कुमार चौधरी, यश चौधरी एवं वैभव चौधरी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 316(2), 336(2), 338, 336(3), 340(2), 61(2ए) बीएनएस एवं आईटी एक्ट की धारा 66(सी) के तहत केकड़ी शहर थाने में प्रकरण दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं।

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