जानलेवा हमले और लज्जा भंग के आरोपी जेल भेजे, परिवादी पक्ष की ओर से मनोज आहूजा, भैरूसिंह राठौड़, रवि शर्मा व भावेश जैन ने की पैरवी
केकड़ी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या दो की अदालत ने मंगलवार को थाना भिनाय क्षेत्र के एकलसिंहा गांव निवासी पांच आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज करते हुए उन्हें जेल भेजने के आदेश दिए। अधिवक्ता मनोज आहूजा ने बताया कि परिवादी सुरेंद्र पुत्र रतनलाल ने 10 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया कि खेत पर चारा काट रही उसकी भाभी किरण, बहन रेखा और सुमन पर देशराज, प्रेमचंद, पप्पू समेत अन्य ने हमला किया। मारपीट के दौरान कुल्हाड़ी व लकड़ियों से वार कर महिलाओं को गंभीर चोटें पहुंचाई गईं। आरोपियों ने महिलाओं के कपड़े फाड़कर लज्जा भंग भी की। सुमन का पैर टूट गया जबकि रेखा के चेहरे पर गंभीर चोटें आईं।
इस मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 189(2), 115(2), 117(2), 110, 74, 352 के तहत प्रकरण दर्ज कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया और अदालत में पेश किया। आरोपियों की ओर से जमानत अर्जी दी गई, जिसका विरोध अधिवक्ता मनोज आहूजा, भैरूसिंह राठौड़, रवि शर्मा और भावेश जैन ने किया। उन्होंने अदालत को बताया कि आरोपी पहले भी विवाद कर चुके हैं और इस बार महिलाओं पर जानलेवा हमला कर लज्जा भंग की। दलीलों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया।
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